इससे पहले वित्त मंत्रालय के एक अन्य शीर्ष अधिकारी भी आम लोगों से अपील कर चुके हैं कि वे किसी और का धन लेकर बैंक में जमा करने के लिए न जाएं। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी खाते में 10 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करता है तो उसे टैक्स की चोरी माना जाएगा और उस पर टैक्स के साथ-साथ पेनॉल्टी लगाई जाएगी।
साथ ही बिना पैन नंबर के अगर कोई ज्वैलर ज्वैलरी बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आयकर कानून के तहत काला धन रखने वाले व्यक्ति पर जानबूझकर टैक्स चोरी का मामला साबित होने पर छह माह से सात साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही उसे घोषित राशि पर 30 प्रतिशत तक टैक्स, सरचार्ज और 200 प्रतिशत तक पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी।
ऐसे लोगों पर आयकर कानून की धारा 276, 276 बी बीबी, 276सी और 276सीसी के तहत कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। सूत्रों ने कहा कि काला धन रखने वाले लोग अगर बैंक में आकर अपने पुराने नोट नहीं बदलते हैं तो भी सरकार को फायदा होगा। ये नोट स्वतः रद हो जाएंगे और इनके एवज में आरबीआइ और मुद्रा छाप सकेगा।