पत्नी चाहती थी पति बाहरवाली के साथ गंदा काम ना करे, पति नहीं माना फिर… , बिलासपुर न्यायालय ने चरित्र संदेह पर सुपारी देकर पति की हत्या कराने की आरोपी महिला का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। महिला को मस्तूरी पुलिस ने 27 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।
मस्तूरी में 6 जनवरी को युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने संदेही रविशंकर मेहर और राजा सिंह ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। संदेहियों ने युवती की हत्या नहीं करने की बात कही। लेकिन दोनों ने अगस्त में भदौरा निवासी सुमेना बाई पाण्डू से सुपारी लेकर उसके पति पतराम की हत्या कर लाश तालाब में डालने की बात स्वीकार की।
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