नेशनल हाईवे पर बंद हो शराब की सभी दुकानें । सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी नेशनल हाईवेज के पास बनी शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें बंद किया जाए और साथ ही सभी स्टेट हाईवेज पर भी शराब दुकानें भी बंद की जाएं। फैसले में कहा गया है कि हाईवे के 500 मीटर दूर तक कोई शराब दूकान ना हो।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानों के सभी मौजूदा लाइसेंसों का नवीकरण 31 मार्च 2017 के बाद नहीं किया जाए। अदालत ने बताया कि नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर करने का आदेश दिया।
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