आपको बता दें कि कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ों सहित इस बात की जानकारी दी थी कि हाईवे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने से हादसे बढ़ रहे हैं। इनमें कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं. ऐसे में हाईवे पर बनी शराब की दुकानों को हटाया जाना चाहिए। इस मामले में पंजाब सरकार ने हाईवे पर शराब की दुकानों का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील नकारते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया।
अदालत ने शराब बेचने वालों को राहत देते हुए कहा है कि वो तब तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब बेच सकते हैं जब तक उनके लाइसेंस की वैधता है लेकिन इसके बाद इन लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।
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