कोर्ट में जज ने यह फैसला सुनाया कि यदि महिला जान जाती है कि कंडोम हटा लिया गया है तो वो संबंध बनाने से इन्कार कर सकती है। पीड़िता के वकील ने कहा, ‘इस तरह का मामला स्विट्जरलैंड के लिए पहला है।’
इस फैसले में कहा गया है कि यदि संबंध बनाने के दौरान किसी एक पार्टनर की इच्छा है कि कंडोम का उपयोग किया जाए तो यह अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। आरटीएस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऐसे ही एक मामले में 47 साल के आदमी को 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
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