केंद्रीय बैंक के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछेक मामलों में अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। केवाईसी अनुपालन वाले खाते जिनमें ग्राहक की पड़ताल की प्रक्रिया का पालन किया गया है, के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा है कि एनबीएफसी यह सुनिश्चित करे कि सभी लेनदेन के लिए पैन अथवा फॉर्म 60 लिया जाए। इन अनिवार्यताओं को पूरा किए बिना ऐसे खातों से किसी तरह की निकासी, स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

 

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