भोपाल फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायधीश आरके दुबे ने 31 दिसंबर को फुहारा छाप बीड़ी उद्योग और राबिया मैरिज गार्डन के मालिक मोहम्मद सिराज के इन तर्कों को दाकियानूसी करार दिया।

कोर्ट ने बीवी अदीबा खान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हर महीने एक लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। यह गुजारा भत्ता 75 हजार रुपए दैनिक गुजारे और 25 हजार रुपए पढ़ाई के मान से 12 जनवरी 2015 से देना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि मो. सिराज की मासिक आय 70 लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक है। वे विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। पत्नी को अभावग्रस्त जीवन के लिए मजबूर किया है।

 

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