2006 में वह गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2010 में वह उसका पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया, जिसके बाद 2012 में वह अपने पिता के घर लौट आई। हालांकि, यहां उसे स्वीकार नहीं किया गया, तब उसने राजकोट में किराये पर कमरा लिया और घरों में घरेलू सहायकों का काम करने लगी।

महिला द्वारा रेप की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसकी जमानत याचिका को भी नामंजूर कर दिया है। अदालत ने जमानत याचिका इस बिना पर नामंजूर की है कि आरोपी पति ने पत्नी का रेप उस वक्त किया था जब वह नाबालिग थी। अदालत ने कहा कि इस छोटी उम्र में अगर आपसी सहमति से भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने हैं, तब भी अपराध गंभीर है।

 

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