न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमपाल को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये रुपये जुर्माने, धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
5 दिसंबर 2007 को बेटी स्कूल गई थी। मगर लौटकर नहीं आई। तलाश किया तो पता चला कि उसकी पुत्री को आरोपी शिक्षक सोमपाल के साथ जाते हुए देखा था। सोमपाल इस छात्रा को घर पर भी पढ़ाने आता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के कोर्ट में बयान कराए। उसने आरोपी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
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