रघुनाथपुर पुलिस चौकी प्रभारी धनंजय पाठक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 2ढ व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5, 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है।
लुंड्रा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी सुशील पैकरा द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। 5 जुलाई 2016 से लेकर लगातार आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
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