सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि गांव निवासी आरोपी कायम सिंह पुत्र गोपाल सिंह ने 3 मार्च 2005 को मध्यान्ह 12 बजे अपने खेत के समीप लकड़ियां बीन रही महिला को बुलाया और ट्यूबवैल में रखी खाद की बोरी उठाने में मदद करने को कहा।

जब महिला कायम सिंह की मदद करने ट्यूबवैल की कोठरी में गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की तहरीर पीड़िता के पति ने दी थी। जिस पर पुलिस ने मामले को संदिग्ध पाते हुए अदालत में अपनी अंतिम आख्या भेज दी। इसके खिलाफ महिला व उसके पति ने अदालत में न्याय के लिए काफी संघर्ष किया और पुलिस की एफआर को झुठलाते हुए दुष्कर्म के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए।

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