अतिरिक्त सेशन जज जगदीप कौर विर्क की अदालत ने मुंडियां कलां निवासी एक व्यक्ति को अपनी नौ वर्षीय बेटी व 11 वर्षीय बेटे का यौन प्रताड़ना करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। बेटे से कुकर्म करने के आरोप में भी उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने आरोपी द्वारा की गई रहम की अपील को ठुकराते हुए कहा कि ऐसे दोषियों के साथ कोई रहम नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा की बदकिस्मती की बात है कि समाज में महिलाओं व बच्चों के साथ यौन हिंसा की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं और उनकी इज्जत कम हो रही है।

 

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