दोनों ने साजिश रचते हुए तीनों को मुर्गी फार्म में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवाई शराब में मिलाकर पिला दी।इसके बाद कुलदीप सिंह तथा संतोष कुमारी की मौत हो गई, जबकि परमिंदर सिंह बच गया था। पुलिस ने परमिंदर सिंह के बयान पर केसी, शबनम के खिलाफ केस दर्ज किया था। हत्या के आरोप में राकेश को उम्रकैद तथा इरादा-ए-कत्ल के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि शबनम पर जुवीनाइल कोर्ट में केस विचाराधीन है।
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