नाबालिग लड़की को सुनसान घर में घसीटते हुए ले गया, और फिर उसके साथ की मनमानी , बिलासपुर में अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
धनेश बाहर चौकीदारी कर रहा था। युवक की इस हरकत के बाद उसकी सहेलियां भाग कर गांव पहुंचीं और पीड़िता के पिता व रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी। आरोपी ने रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। रात भर परिवार वाले उसकी जंगल में तलाश कर रहे थे। रात तीन बचे आरोपी उसे छोड़ने के लिए जा रहा था। उसी समय पीड़िता के परिवार वालों को देखकर नाबालिग को छोड़कर भाग गया।
मामले की कोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी हीरा सिंह मरकाम के खिलाफ धारा 363, 366, 376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) डॉ. प्रज्ञा पचौरी की अदालत में सुनवाई है। न्यायालय ने अपराध सिद्घ होने पर आरोपी को धारा 363 में 2 वर्ष कैद व 500 अर्थदंड, धारा 366 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 अर्थदंड और धारा 376, धारा 4 पाक्सो एक्ट में आरोपी को आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग 30 मई 2014 की दोपहर अपनी दो सहेलियों के साथ पास के गांव में बाजार गई थी। बाजार में खरीदी करने के बाद तीनों घर लौट रही थीं। कोटा थाना क्षेत्र के अंधियारी नाला जंगल रोड के पास आरोपी हीरा सिंह पिता बालाराम मरकाम(19) ने उसका रास्ता रोक लिया। वह हाथ पकड़ कर नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी उसे खिंचकर जंगल के अंदर बने धनेश के मकान में ले गया।