दिल्ली हाईकेर्टः सेक्स से इनकार भी तलाक का आधार! पति-पत्नी के बीच तालाक से जुड़ी कई वजह होती है जिनमे से कुछ वजहों को भारतीय कानून के अनुसार ठीक माना गया है और कुछ वजहों को ठीक नही माना गया है। हाल ही में हाई कोर्ट ने तालाक से जुड़ा एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि लगातार सेक्स से इनकार करना और इसका कोई वाजिब कारण न बताना मानसिक क्रूरता है और यह तलाक का आधार भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला पत्नी से तलाक चाह रहे एक पति की याचिका पर सुनाया है।
याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी पिछले साढ़े चार साल से उससे शारीरिक संबंध ना बनाकर मानसिक यातना दे रही है, जबकि वह किसी शारीरिक अपंगता की शिकार भी नहीं है।
हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि पति ने यह साबित कर दिया है कि उसके साथ मानसिक क्रूरता हुई। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी पत्नी ने बिना कोई कारण बताए लंबे समय तक पति को सेक्स से इनकार किया, जबकि वह किसी भी प्रकार की शारीरिक अपंगता की शिकार नहीं थी।